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दहेज हत्या की आरोपित के खिलाफ वारंट का आदेश

– सीमा देवी को जला कर मारने का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरनगर थाना कांड संख्या 174/11 के नामजद आरोपित अष्टमा देवी पुलिस पकड़ से बाहर है. इस संबंध में आरोपित की गिरफ्तारी के लिए आइओ ने वारंट की याचना की. जिसके मद्देनजर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा वारंट जारी करने का आदेश दिया गया […]

– सीमा देवी को जला कर मारने का है आरोपविधि संवाददाता, देवघरनगर थाना कांड संख्या 174/11 के नामजद आरोपित अष्टमा देवी पुलिस पकड़ से बाहर है. इस संबंध में आरोपित की गिरफ्तारी के लिए आइओ ने वारंट की याचना की. जिसके मद्देनजर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत द्वारा वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है. सारवां थाना के महतोडीह गांव निवासी शिरोमणि सिंह ने यह मामला नगर थाना में दर्ज कराया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सूचक की पुत्री सीमा देवी थी जिनकी शादी राजा बगीचा देवघर में ध्रुव भोक्ता के साथ हुुई थी. शादी के बाद कुछ दिन रही, पश्चात जल कर उनकी मौत हो गयी. इस संबंध में केस दर्ज हुआ जिसमें ध्रुव भोक्ता और अष्टमा देवी को आरोपित किया है. अष्टमा देवी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पायी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार यह घटना 23 जून, 11 को राजाबगीचा में घटी थी.—————-नहीं मिली अग्रिम जमानतदेवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा घनश्याम मोहली व रेशमी देवी को झटका लगा है. इन दोनों आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 113/15 की सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. इन दोनों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का आरोप है. सारठ थाना के सिरसिया गांव निवासी कौशल्या देवी ने यह मुकदमा कोर्ट में दर्ज कराया है. इसमें कहा है कि दहेज में आरोपित 20 हजार रुपये मांग रहे थे जिसे नहीं देने पर मारपीट कर घर से निकाल दिया. आरोपित मोहनपुर थाना के झालर गांव का रहने वाला है.————-

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