19 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्यारे प्रेमी को उम्र कैद की सजा

देवघर: जिला एवं सत्र अतिरिक्त न्यायाधीश दो ओम प्रकाश सिंह की अदालत द्वारा अनिल मरांडी को हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम उम्र कैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह सजा सेशन […]

देवघर: जिला एवं सत्र अतिरिक्त न्यायाधीश दो ओम प्रकाश सिंह की अदालत द्वारा अनिल मरांडी को हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम उम्र कैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माने की राशि न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. यह सजा सेशन केस नंबर 231/09 में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दी गयी.

इस मामले के एक अन्य आरोपित कार्तिक राणा को मामले में संलिप्तता नहीं पाने के कारण रिहा कर दिया गया. मामला सोनारायठाढ़ी थाने के अरंडिया गांव का है. मृतका सहोदी हेंब्रम (बदला हुआ नाम)से आरोपित अनिल मरांडी की नजदीकी बढ़ी और प्रेम प्रसंग में बदल गया. मृतका को उनके पति ने शादी के बाद छोड़ दिया था.वह अपने मायके में ही रह रही थी. उनके माता पिता ने दूसरी जगह शादी तय की थी. इसी बीच आरोपित ने हत्या कर शव को गड्ढे में डाल दिया था. घटना 10 मार्च 2009 को घटी थी.

इस घटना के संदर्भ में मृतका की मां वहोदी हेंब्रम के बयान पर सारवां (सोनारायठाढ़ी) थाना कांड संख्या 25/09 दर्ज किया गया था. आरोप पत्र दाखिले के बाद मामला विचारण के लिए उक्त अदालत में भेजा गया. अभियोजन पक्ष से न्यायालय में गवाह दिया गया और दोष सिद्ध करने में सफल रहा. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक काशीनाथ सिंह तथा बचाव पक्ष से सुभाष चंद्र राय ने पक्ष रखा. आरोपित को भादवि की धारा 302 तथा 201 में दोषी पाकर उम्रकैद की सजा दी गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें