विधि संवाददाता, देवघरसीजेएम की अदालत में झाविमो के नेता प्रेम कुमार भारती ने दो मामलों में सरेंडर किया और जमानत की प्रार्थना की जिसकी सुनवाई के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. बढ़ते पुलिस दबिश के चलते आरोपित प्रेम कुमार भारती जो मोहनपुर थाना के रिखिया गांव का रहने वाला है ने सरेंडर किया. देवघर नगर थाना कांड संख्या 362/10 व कांड संख्या 363/10 में पुलिस ने इन्हें आरोपित बनाया है. सरकारी कार्य में बाधा डालने, समाहरणालय में घुस कर तोड़फोड़ करने व जानलेवा हमला करने का आरोप है. यह घटना 15 सितंबर 2010 को झारखंड विकास मोर्चा के जेल भरो आंदोलन के दौरान हुआ है जिसमें अलग-अलग दो एफआइआर दर्ज हुआ है. सात आरोपितों के विरुद्ध इश्तेहारदेवघर थाना कांड संख्या 362/ 10 में अन्य सात आरोपितों चंद्रगुप्त यादव, सुरेंद्र यादव, हरगौरी यादव, लाड़ू यादव, राजेंद्र यादव,वसंत यादव व गोपाल यादव के विरुद्ध न्यायालय से पुलिस ने इश्तेहार लिया है. ये सभी आरोपित पुलिस पकड़ से बाहर है. इधर नगर थाना कांड संख्या 363/10 में अन्य दो आरोपितों मधुपुर के मीना बाजार निवासी प्रमोद कुमार विद्यार्थी व बमबम बाबा पथ निवासी अभयानंद झा के विरुद्ध नन बेलेबुल वारंट जारी कर दिया गया है.
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आरोपित प्रेम कुमार ने दो मामलों में किया सरेंडर, बेल रिजेक्ट
विधि संवाददाता, देवघरसीजेएम की अदालत में झाविमो के नेता प्रेम कुमार भारती ने दो मामलों में सरेंडर किया और जमानत की प्रार्थना की जिसकी सुनवाई के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. बढ़ते पुलिस दबिश के चलते आरोपित प्रेम कुमार भारती जो मोहनपुर थाना के रिखिया गांव का रहने वाला है ने सरेंडर किया. […]
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