संवाददाता, देवघरप्रखंड अंतर्गत बसवरिया पंचायत के मुखिया ब्रजकिशोर पंडित के खिलाफ नगर थाने में धोखाधड़ी कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. उक्त मामला एसआइ नवीन कुमार के बयान पर दर्ज किया गया है. दर्ज मामले के बाद पुलिस अभिरक्षा में ब्रजकिशोर को कोर्ट में पेश कराया गया. कोर्ट के निर्देश पर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जानकारी हो कि ब्रजकिशोर पंडित देवघर कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर भी प्रैक्टिस करते हैं. प्राथमिकी में जिक्र है कि बुधवार सुबह नौ बजे उनकी बाइक ट्रिपल लोड में कुंडा पुलिस ने पकड़ी थी. बावजूद शाम में वे बाइक चोरी की पगाथमिकी दर्ज कराने पहुंचे. प्राइवेट बस स्टैंड से बाइक चोरी होने का आवेदन भी थाने में दे दिया था. थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस को गुमराह कर सरकारी कार्य में उन्होंने बाधा पहुंचायी है. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 105/15 भादवि की धारा 353, 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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धोखाधड़ी कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में मुखिया को जेल
संवाददाता, देवघरप्रखंड अंतर्गत बसवरिया पंचायत के मुखिया ब्रजकिशोर पंडित के खिलाफ नगर थाने में धोखाधड़ी कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. उक्त मामला एसआइ नवीन कुमार के बयान पर दर्ज किया गया है. दर्ज मामले के बाद पुलिस अभिरक्षा में ब्रजकिशोर को कोर्ट में पेश कराया गया. कोर्ट के […]
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