– पिता व माता ने अपने पुत्रों के विरुद्ध किया था भरण पोषण का मुकदमाविधि संवाददाता,देवघरफेमिली कोर्ट देवघर के प्रधान न्यायाधीश घनश्याम कुमार मल्लिक ने क्रिमिनल मिस केस नंबर 244/09 में आवेदक नरसिंह वर्णवाल व उनकी पत्नी इंदु वर्णवाल के पक्ष में आदेश पारित कर दिया है. इस केस के विपक्षी द्वय किशोर वर्णवाल व शंभु वर्णवाल जो उनके पुत्र हैं, को प्रतिमाह गुजाराभत्ता के लिए क्रमश: दो हजार चार सौ रुपये व दो हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया. आवेदक के बड़े बेटे को माता व पिता के लिए बारह -बारह सौ रुपये व दूसरे बेटे को एक -एक हजार रुपये प्रतिमाह भुगतान करने का आदेश दिया. यह राशि मुकदमा दाखिल करने की तिथि 4 दिसंबर 2009 से देय होगी. भरण पोषण का केस माता -पिता ने कुटुंब न्यायालय में किया था जिसमें याचना की थी कि वे और उनकी पत्नी बहुत ही वृद्ध हैं और काम काज करने में असमर्थ हैं. दोनों बेटे व्यवसाय में हैं और भरण पोषण नहीं करते हैं. आवेदक द्वय की याचना पर न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उक्त आदेश दिया. आवेदक द्वय व विपक्षी द्वय जसीडीह थाना के मालेडीह गांव के रहने वाले हैं.
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फेमिली कोर्ट ने दिया गुजारभता मुहैया कराने का आदेश
– पिता व माता ने अपने पुत्रों के विरुद्ध किया था भरण पोषण का मुकदमाविधि संवाददाता,देवघरफेमिली कोर्ट देवघर के प्रधान न्यायाधीश घनश्याम कुमार मल्लिक ने क्रिमिनल मिस केस नंबर 244/09 में आवेदक नरसिंह वर्णवाल व उनकी पत्नी इंदु वर्णवाल के पक्ष में आदेश पारित कर दिया है. इस केस के विपक्षी द्वय किशोर वर्णवाल व […]
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