इसके तहत जमीन पर कोई भी कार्य नहीं होना है. लेकिन धड़ल्ले से निर्माण कार्य चालू है. एसडीओ ने सीओ से इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता 146 के तहत रिपोर्ट मांगी है.
उसके बाद इसमें कुर्की-जब्ती की कार्रवाई होगी. एसडीओ ने कहा कि जिन लोगों ने दान पत्र के माध्यम से इस जमीन पर घेराबंदी व मकान बनाया वह भी दंड प्रक्रिया संहिता 146 के उल्लंघन के दायरे में आ सकते हैं. उन पर भी मुकदमा चल सकता है. मालूम हो कि बांक छीट की इस जमीन को लेकर डेढ़ वर्ष पूर्व धार्मिक भावना भड़काने को लेकर दो पक्षों में काफी विवाद हो गया था. उसके बाद ही इस जमीन पर दंड प्रक्रिया संहिता 145 लागू हुआ.