विधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना कांड संख्या 273/14 के तीन काराधीन आरोपितों राम निवास सिंह, राम नारायण यादव व गुड्डू यादव को जमानत नहीं दी गयी. इन तीनों के विरुद्ध क्रूड ऑयल (कच्चा पेट्रोलियम) चोरी करने का आरोप है. पुलिस ने सबों को रंगे हाथ दबोचा था. घटना नौ दिसंबर 2014 को घटी थी जिसमें आरोपितों को इस कार्य में संलिप्तता होने की भनक पुलिस को लगी थी और आरोपितों को दबोचा था. सभी आरोपित वैशली बिहार के रहने वाले हैं. पेट्रोलियम विभाग के जेइ सुजीत कुमार किस्कू के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है.———-नहीं मिली अग्रिम जमानतदेवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 723/14 की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी. यह आवेदन अनिल यादव व विष्णु यादव की ओर से दाखिल की गयी थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत देने से कोर्ट ने असमर्थता दिखाते हुए अर्जी खारिज कर दी. इन दोनों पर जानलेवा हमला कर जख्मी करने का आरोप है. घटना 14 अप्र्रैल 2014 को घटी थी.
क्रूड ऑयल चोरी मामले के तीन आरोपितों का बेल रिजेक्ट
विधि संवाददाता, देवघरन्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना कांड संख्या 273/14 के तीन काराधीन आरोपितों राम निवास सिंह, राम नारायण यादव व गुड्डू यादव को जमानत नहीं दी गयी. इन तीनों के विरुद्ध क्रूड ऑयल (कच्चा पेट्रोलियम) चोरी करने का आरोप है. पुलिस ने सबों को रंगे हाथ दबोचा था. घटना नौ […]
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