देवघर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा आलम खान उर्फ रूपेश कुमार मंडल को राहत नहीं दी गयी. इस आरोपित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 361/13 की सुनवाई के बाद खारिज कर दी गयी.
इन्हें नगर थाना कांड संख्या 106/13 का आरोपित बनाया गया है और नकली डॉलर के नाम पर रुपयों की ठगी का आरोप लगाया गया है. इस मामले के सूचक सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक बनारसी राय हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी गयी.