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जिप अध्यक्ष पर कोर्ट ने कसा शिकंजा

देवघर : जिला परिषद अध्यक्ष किरण देवी, उनके पति सुधांशु मंडल समेत परमेश्वर मंडल व नमिता देवी के विरुद्ध सीजेएम की अदालत में कुंडा थाना कांड संख्या 15/13 में संज्ञान ले लिया गया है. इन आरोपितों के विरुद्ध संज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया है. न्यायालय में आरोपितों को हाजिर […]

देवघर : जिला परिषद अध्यक्ष किरण देवी, उनके पति सुधांशु मंडल समेत परमेश्वर मंडल व नमिता देवी के विरुद्ध सीजेएम की अदालत में कुंडा थाना कांड संख्या 15/13 में संज्ञान ले लिया गया है. इन आरोपितों के विरुद्ध संज्ञान लेने के बाद सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया है.

न्यायालय में आरोपितों को हाजिर होने के लिए 22 जुलाई 2013 का डेट निर्धारित किया गया है. इन सबों के विरुद्ध भादवि की धारा 341, 323,325, 504,3 4 तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (10) के तहत शिकंजा कसा गया है. इस केस को पुलिस ने फाइनल कर दिया था. इस मामले के सूचक वार्ड पार्षद रमेश चंद्र दास हैं. न्यायालय में पुलिस द्वारा किये गये फाइनल फार्म को अस्वीकृत करते हुए गैर जमानती धारा में संज्ञान लेकर सम्मन का आदेश दिया है.

क्या है मामला

कोरियासा में महारूद्र यज्ञ के दौरान 14 फरवरी 2013 को मारपीट करने व दलित लगा कर गाली-गलौज की घटना हुई थी. इस घटना के दौरान वार्ड संख्या 16 के वार्ड पार्षद रमेश चंद्र दास के साथ मारपीट की गयी थी. गंभीर जख्मी कर हाथ तोड़ दिया गया था. वार्ड पार्षद ने कोर्ट में पीसीआर केस दर्ज किया गया था.

जिसे कुंडा थाना एफआइआर दर्ज के लिए भेज दिया गया था. एफआइआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सबों को आरोपों से मुक्त कर दिया था. पुलिस द्वारा दाखिल केस डायरी के तथ्यों के अवलोकन के बाद सीजेएम वीणा मिश्र ने एफआइआर की धाराओं को सही ठहराते हुए संज्ञान ले लिया है.

जिन लोगों पर लिया गया संज्ञान

1. किरण देवी
2. सुधांशु मंडल
3. परमेश्वर मंडल
4. नमिता देवी

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