देवघर. आजसू जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह व चालक सोनू शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपित संजय यादव की जमानत याचिका मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश चंद्र वर्मा के अदालत से खारिज कर दी गयी. जानकारी हो कि बीपी नंबर 766/14 के तहत संजय यादव के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन एमसी वर्मा की कोर्ट में दायर किया था. अदालत में बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के पश्चात कार्रवाई की गयी, जिसमें उक्त जमानत याचका खारिज कर दिया गया. उक्त जानकारी अधिवक्ता अशोक राय ने दी है. जानकारी हो कि वर्ष 2013 में आजसू जिलाध्यक्ष समेत उनके चालक की पीट-पीट कर हत्या की गयी थी. इस मामले में आजसू जिलाध्यक्ष के ससुर द्वारा कई नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी जसीडीह थाने में दर्ज करायी गयी थी. मृतक परिजनों द्वारा बाद में घटना की वीडियो फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया था. उक्त फुटेज में पुलिस की मौजूदगी में लाठी से पिटाई करने का दृश्य था.
मुकेश सिंह हत्याकांड के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
देवघर. आजसू जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह व चालक सोनू शर्मा हत्याकांड के मुख्य आरोपित संजय यादव की जमानत याचिका मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश चंद्र वर्मा के अदालत से खारिज कर दी गयी. जानकारी हो कि बीपी नंबर 766/14 के तहत संजय यादव के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन एमसी वर्मा की कोर्ट में […]
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