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तीन पुलिस कर्मियों का 164 के तहत हुआ बयान

देवघर: जसीडीह पुलिस लाइन में हुई दो नाबालिग छात्राओं से रेप-हत्या के चर्चित मामले में तीन पुलिस कर्मियों का बयान कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कराया गया. जसीडीह थाना कांड संख्या 124/13 में आइओ ने चंदन कुमार मंडल, मिथुन कुमार महतो व भूषण चंद्र महतो को एसडीजेएम मनीष रंजन […]

देवघर: जसीडीह पुलिस लाइन में हुई दो नाबालिग छात्राओं से रेप-हत्या के चर्चित मामले में तीन पुलिस कर्मियों का बयान कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कराया गया.

जसीडीह थाना कांड संख्या 124/13 में आइओ ने चंदन कुमार मंडल, मिथुन कुमार महतो व भूषण चंद्र महतो को एसडीजेएम मनीष रंजन की अदालत में प्रस्तुत किया और मामले के संदर्भ में बयान देने संबंधी आवेदन दिया. न्यायालय से इनके आवेदन को स्वीकृत करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भेज दिया, जहां पर बयान दर्ज किया गया.

तीनों पुलिसकर्मी डाबरग्राम पुलिस लाइन में रहते थे. प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों पुलिस कर्मियों ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के तौर पर अपना बयान दिया. जिसे अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है. घटना के दिन तीनों शौच के लिए तालाब गये थे. उसी वक्त दोनों लड़कियों को वहां देखा था. सामने रेलवे ट्रैक पर खास लड़कों को भी बैठा देखा था. इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस ने इन जवानों से पूछताछ की.

इसके बाद तीनों को बयान कराने कोर्ट लाया गया. इस मामले में फिलहाल सुधीर कुमार व सोनू कुमार मंडल आरोपित के तौर पर मंडल कारा में बंद हैं. दोनों अप्राथमिकी आरोपित है. मामले में कई युवकों से पूछताछ भी हुई. वहीं मामले की जांच में राज्य भर के कई तेज तर्रार पुलिस अधिकारी आये-गये. अब तक मामले में कोई ठोस सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है.

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