देवघर: जसीडीह पुलिस लाइन में हुए डबल मर्डर व रेप मामले में तीन पुलिस कर्मियों का दंड प्रक्रिया संहिता 164 के तहत बयान दर्ज कराया जायेगा. इस संबंध में जसीडीह थाना कांड संख्या 124/13 के आइओ ने कोर्ट में आवेदन दिया है.
आइओ ने चंदन कुमार मंडल पुलिस बल संख्या-547, भूषण महतो पुलिस बल संख्या -547 तथा मिथुन कुमार महतो पुलिस बल संख्या-923 को एसडीजेएम देवघर की अदालत में इस मामले में प्रस्तुत कर बयान दर्ज करने की प्रार्थना की है. आइओ की अर्जी कोर्ट में स्वीकृत कर लिया गया. शुक्रवार को तीनों पुलिस कर्मिर्यो का बयान होगा.
यह मुकदमा रश्मि व रोशनी (बदला हुआ नाम) की हत्या व दुष्कर्म का है. पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों पुलिसकर्मी घटना की शाम तालाब की तरफ शौच के लिये गये थे. उस वक्त दोनों छात्र को उनलोगों ने तालाब के पास देखा था. वहीं इन लोगों ने रेलवे ट्रैक पर खास युवकों को भी देखा था. इसलिए पुलिस ने बतौर गवाह इन पुलिसकर्मियों का 164 के तहत बयान कराने का निर्णय लिया. बताते चलें कि मामले में सुधीर कुमार तथा सोनू कुमार को अप्राथमिक आरोपित बनाया गया है.
दोनों फिलहाल मंडल कारा में बंद हैं. इस मामले के आरोपित सुधीर कुमार को पुलिस ने रिमांड पर लिया था, लेकिन कुछ तथ्य नहीं सामने आने के बाद नारको टेस्ट के लिए आवेदन दिया था, जिस पर 26 जून को सुनवाई की तिथि रखी गयी है. इस घटना को लेकर जिले में आंदोलन का क्रम जारी है.