28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सात आरोपितों की अग्रिम जमानत खारिज

विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 502/14 की सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. यह अग्रिम जमानत आवेदन धनेश्वर पंडित, मुखी पंडित, बालेश्वर पंडित, जीतन पंडित, उषा देवी, राजकुमारी देवी तथा कुसुमी देवी की ओर से दाखिल की गयी थी. इन सभी आरोपितों के विरुद्ध जानलेवा […]

विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 502/14 की सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. यह अग्रिम जमानत आवेदन धनेश्वर पंडित, मुखी पंडित, बालेश्वर पंडित, जीतन पंडित, उषा देवी, राजकुमारी देवी तथा कुसुमी देवी की ओर से दाखिल की गयी थी. इन सभी आरोपितों के विरुद्ध जानलेवा हमला कर जख्मी करने का आरोप है. यह मुकदमा गुलाब पंडित के बयान पर सारठ थाना में कांड संख्या 96/14 दर्ज किया गया है. सभी आरोपित गिरसोली गांव के रहने वाले हैं.—————————छेड़खानी के आरोपित को झटकादेवघर. जानलेवा प्रहार कर जख्मी करने तथा छेड़खानी मामले के आरोपित पिंटू राणा को जमानत नहीं दी गयी है. आरोपित कई माह से जेल में है. इसे मोहनपुर थाना कांड संख्या 196/14 का आरोपित बनाया है. इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन से मधुपुर के चांदमारी मुहल्ला की एक महिला अपनी पुत्री के साथ जा रही थी तो आरोपित ने बलसरा के पास चलती ट्रेन में छेड़खानी करने की कोशिश की विरोध करने पर ट्रेन से धकेल दिया था. यह घटना 29 अगस्त 2014 को घटी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें