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दुष्कर्म के आरोपित को डीजे ने नहीं दी जमानत

विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा बाबर अंसारी को जमानत नहीं दी गयी. आरोपित की ओर से जमानत आवेदन संख्या 576/14 दाखिल की गयी थी. केस डायरी व लोअर कोर्ट के अभिलेख के अवलोकन के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन […]

विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत द्वारा बाबर अंसारी को जमानत नहीं दी गयी. आरोपित की ओर से जमानत आवेदन संख्या 576/14 दाखिल की गयी थी. केस डायरी व लोअर कोर्ट के अभिलेख के अवलोकन के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन पर सारठ थाना के पकरिया गांव की एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप है. घटना पांच मई 2014 को घटी थी. दर्ज एफआइआर के अनुसार वह शौच के लिए घर से निकली थी तो आरोपित ने उन्हें दबोचा व हवश का शिकार बनाया. इस घटना के संबंध में महिला थाना में कांड संख्या 245/14 दर्ज कर भादवि की धारा 376 लगायी गयी थी. घटना के बाद जान से मारने की धमकी दी थी.——————धोखाघड़ी मामले में आरोपित को झटकाविधि संवाददाता, देवघर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेश शरण सिंह की अदालत द्वारा रंजीत मंडल को जमानत नहीं दी गयी. आरोपित रंजीत की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर सुनवाई की गयी और जमानत आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया. इन्हें नगर थाना कांड संख्या 627/14 का आरोपित बनाया गया है. मोबाइल के माध्यम से सूचना एवं प्राद्यौगिकी का सहारा लेकर खाताधारकों से ठगी करने का इन पर आरोप है. पुलिस ने नंदन पहाड़ रेलवे लाइन के पास से रंगे हाथ इस आरोपित को गिरफ्तार किया था और जेल भेज दिया था. यह मुकदमा नगर थाना प्रभारी नुनुदेव राय के बयान पर दर्ज हुआ है, जिसमें आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धारा 419, 420 तथा आइटी एक्ट की धारा 66 ए, 66 बी एवं 66 सी लगायी गयी है. आरोपित जामताड़ा के संुदरजोरी गांव का रहने वाला है.

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