देवघर : एडीजे दो ओम प्रकाश सिंह की अदालत द्वारा दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के बाद इस मामले के आरोपित संजय सिंह को दोषी पाकर दस साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया.
इस अर्थदंड की राशि 40 हजार रुपये पीड़िता व 10 हजार रुपये सरकारी फंड में दिये जाने का आदेश दिया. अर्थदंड की राशि अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह फैसला सेसन केस नंबर 184/11 में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिया गया.
यह घटना 17 फरवरी 2011 को सोनारायठाढ़ी में घटी थी. पीड़िता शौच के लिए गयी थी, तो आरोपित ने हवश का शिकार बनाया. पश्चात कई माह तक यौन शोषण करते रहा. जिससे वह प्रीगनेंट हो गयी थी. पीड़िता नाबालिग रहने के कारण उनके पिता ने सोनारयाठाढ़ी थाने में कांड संख्या 15/11 दर्ज कराया.
आरोपित अपने मामा घर में रहता था. मूलत: सरैयाहाट के धोबरनी गांव का रहनेवाला है. इस मामले में अभियोजन पक्ष से दस लोगों की गवाही हुई थी. अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल रहे और दोषी पाकर दस साल की सजा हुई.