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दारोगा राधेश्याम दास को नहीं मिली राहत

देवघर: सीजेएम की अदालत द्वारा महिला नगर थाना कांड संख्या 201/13 के काराधीन आरोपित व निलंबित दारोगा राधेश्याम दास को राहत नहीं दी गयी. इनके बेल पिटीशन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन्होंने पांच जून को सीजेएम की अदालत में सरेंडर किया था. इन पर अपने […]

देवघर: सीजेएम की अदालत द्वारा महिला नगर थाना कांड संख्या 201/13 के काराधीन आरोपित व निलंबित दारोगा राधेश्याम दास को राहत नहीं दी गयी. इनके बेल पिटीशन पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया. इन्होंने पांच जून को सीजेएम की अदालत में सरेंडर किया था. इन पर अपने घर में रखे नाबालिग नौकरानी से यौन शोषण का आरोप लगाया गया है.

पीड़िता ने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दी है. इनके विरुद्ध भादवि की धारा 376 (2)(1)(2) लगायी गयी है. यह घटना 21 मई को बरमसिया में घटी थी. पीड़िता तालझारी थाने के चोरडीहा गांव की है.

कौन हैं राधेश्याम दास
राधेश्याम दास जरमुंडी थाना में प्रभारी के तौर पर कार्यरत थे. इस मामले में नाम आने के बाद इन्हें थाना प्रभारी से निलंबित कर दिया गया था. ये जमुई जिले के चकाई थाने के सिमरिया गांव के रहनेवाले हैं. फिलहाल अपना आवास बरमसिया मुहल्ले में बना कर रह रहे थे.

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