हत्या की दोषी सात महिलाओं समेत 12 लोगों को उम्रकैद

देवघर : रूदो यादव हत्याकांड में सात महिलाओं समेत 12 आरोपितों को हत्या का दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा की सुनाई गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. यह राशि मृतक के परिजनों को दी जायेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की सजा […]
देवघर : रूदो यादव हत्याकांड में सात महिलाओं समेत 12 आरोपितों को हत्या का दोषी पाकर सश्रम उम्रकैद की सजा की सुनाई गयी. साथ ही प्रत्येक दोषियों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. यह राशि मृतक के परिजनों को दी जायेगी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी.
सजा पाने वालों में सात महिलाएं ललिता देवी, सहोगी देवी, गीता देवी, कौशल्या देवी, रुंधी देवी, मैना देवी उर्फ नैनवा देवी व पांच पुरुष राजेंद्र यादव, अशोक यादव, नरेश यादव, तुलसी यादव व देवी उर्फ छबी महतो हैं. यह सजा सेशन जज दो अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से सुनाई गयी.
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने पक्ष रखा. इन्होंने अभियोजन पक्ष से 14 गवाहों को प्रस्तुत किया बचाव पक्ष से एडवोकेट इशहाक अंसारी, काशी प्रसाद यादव व सुरेश यादव ने पक्ष रखा, लेकिन आरोपमुक्त नहीं करा सके. यह मुकदमा मृतक रुदो यादव के भाई नेवाजी यादव ने जसीडीह थाना में विगत दो अप्रैल 2010 को दर्ज कराया था. केस के सूचक व सजा पाने वाले सभी अभियुक्त जसीडीह थाना के झिलुआचांदडीह गांव के रहने वाले हैं.
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