देवघर: बिना हाइकोर्ट के इजाजत के नेहरू पार्क में काम शुरू कराना जिला प्रशासन व निगम को भारी पड़ सकता है. इसके विरोध में दिवाकर मिश्र ने कोर्ट में आवेदन दिया था. हाइकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीइओ अलोइस लकड़ा व डीसी अमीत कुमार को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजा है.उन्हें गुरुवार तीन जुलाई को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है.
नोटिस के आते ही नेहरू पार्क में चल रहे काम को आनन-फानन में बंद कराया गया. इस संबंध में दिवाकर मिश्र ने बताया कि पिछले साल श्रवणी मेले में कोर्ट के आदेश के बाद नेहरू पार्क में पंडाल बनाने का काम शुरू हुआ था. इस बार अब तक आदेश नहीं लिया गया है.
जिला प्रशासन व निगम मनमानी कर रहा है. दोनों ने कोर्ट को अंधेरे में रखते हुए पंडाल बनाने का काम शुरू कर दिया. उन्हें कोर्ट पर भरोसा है. उसे अवश्य न्याय मिलेगा. इस संबंध में सीइओ अलोइस लकड़ा से बात करने पर कुछ भी बताने से इंकार कर दिया.