उपभोक्ता न्यायालय से आया फैसला
देवघर : उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने क्लासिक ऑटोमोबाइल्स आमगाछी जिला देवघर के मैनेजर समेत चार की सेवा में त्रुटि पाकर 5.19 लाख रुपये हर्जाना के तौर पर वादी को मुहैया कराने का अादेश दिया गया है. यह राशि दो माह के अंदर भुगतान करना है. फोरम में साफ तौर पर कहा है कि विपक्षीगण उपरोक्त राशि को निर्धारित समय पर अगर दे नहीं पाते हैं, तो नौ प्रतिशत सूद के साथ भुगतेय होगी.
इस राशि में इंडिको कार की कीमत 4 लाख 76 हजार 549, इंजन मरम्मत खर्च 27,551 रुपये, मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 10 हजार व मुकदमा खर्च पांच हजार समाहित है. यह मुकदमा नगर थाना के गोविंद खवाड़े लेन निवासी जय कुमार ने दाखिल किया था जिसमें क्लासिक ऑटोमोबाइल्स आमगाछी, मोहनपुर जिला देवघर के अलावा क्लासिक ऑटोमोबाइल्स धनबाद के प्रोपराइटर, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड मुंबई के मैनेजर व टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड धनबाद के शाखा प्रबंधक को विपक्षी बनाया गया था. फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव के संयुक्त बेंच से उपरोक्त फैसला आया.
दर्ज मामले में उल्लेख है कि परिवादी ने इंडिका कार विपक्षियों से लिया था जिसे घर ले गया तो इंजन में खराबी आ गयी. इसकी शिकायत विपक्षियों से की गयी, तो कहा गैरेज में गाड़ी ले आयें. परिवादी ने दूसरे वाहन के माध्यम से उठवा कर कार को गैरेज में ला दिया, लेकिन उपभोक्ता को विपक्षियों ने कई बार बुलाया, लेकिन सुधि नहीं ली. विवश होकर फोरम में केस किया जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी के पक्ष में आदेश पारित किया. सुनवाई के दौरान वादी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार व बचाव पक्ष से अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने पक्ष रखा.