देवघर : पॉक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की सश्रम सजा
Updated at : 08 Dec 2018 5:03 AM (IST)
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देवघर : पॉक्सो एक्ट में दोषी पाये गये छोटू कुमार मांझी को 10 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि पीड़िता को पुनर्वासन के लिए दी जायेगी. यह राशि नहीं देने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी. स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट […]
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देवघर : पॉक्सो एक्ट में दोषी पाये गये छोटू कुमार मांझी को 10 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि पीड़िता को पुनर्वासन के लिए दी जायेगी. यह राशि नहीं देने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी.
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सह सेशन जज एक विजय कुमार की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की जिसमें सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से मोबीन अंसारी ने पक्ष रखा.
- स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट सह सेशन जज एक विजय कुमार की अदालत से आया फैसला
- समोसा खिलाकर किया था बेहोश, नाबालिग को अगवा कर किया था दुष्कर्म
- तीन अप्रैल 2016 को हुई थी घटना, मधुपुर में दर्ज हुई थी एफआइआर
अदालत ने आरोपित को अपहरण व पॉक्सो एक्ट का दोषी पाकर यह सजा सुनायी. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से घटना के समर्थन में सात लाेगों ने गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे जबकि बचाव पक्ष आरोपित को दोषमुक्त कराने में विफल रहे. आरोपित मधुपुर थाना क्षेत्र के शमला बहियार गांव का रहनेवाला है.
घर से बहला कर ले गया था नाबालिग को
मधुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहनेवाली नाबालिग को आरोपित ने उसके घर से बहला-फुसला कर ले गया. यह घटना तब घटी जब पीड़िता के माता-पिता ईंट भट्ठा में काम करने घर से बाहर चले गये थे. अकेले होने का फायदा उठाकर नाबालिग को ले गया व समोसा खिलाया. इसके बाद वह बेहोश हो गयी व अपने को झाझा में पायी.
आरोपित ने जबरन उससे विवाह रचा लिया व मधुपुर के एक मुहल्ले में लेकर आया जहां पर उनके साथ दुष्कर्म किया. घटना के संबंध में नाबालिग के पिता ने मधुपुर में एफआइआर दर्ज करायी जिसमें इसे दोषी पाकर न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई व जुर्माना लगाया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जसीट दाखिल किया व केस का ट्रायल हुअा.
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