हत्या के छह दोषियों को उम्रकैद

Updated at : 22 Aug 2018 8:17 AM (IST)
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हत्या के छह दोषियों को उम्रकैद

देवघर : जमीन विवाद में सर्वेश मरीक की हत्या के छह दोषियों सरोज यादव, रामचंद्र यादव, बजरंगी महतो, देवानंद यादव, मनोज यादव व चीगू यादव को सश्रम उम्रकैद की सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. अभियोजन व बचाव पक्ष की पूरी बहस सुनने के बाद सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत द्वारा उक्त फैसला […]

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देवघर : जमीन विवाद में सर्वेश मरीक की हत्या के छह दोषियों सरोज यादव, रामचंद्र यादव, बजरंगी महतो, देवानंद यादव, मनोज यादव व चीगू यादव को सश्रम उम्रकैद की सजा भरी अदालत में सुनायी गयी. अभियोजन व बचाव पक्ष की पूरी बहस सुनने के बाद सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत द्वारा उक्त फैसला मंगलवार को दिया गया.
साथ ही प्रत्येक दोषियों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह राशि मृतक की आश्रित पत्नी को मिलेगी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से एक साल की सामान्य कैद काटनी होगी. सभी दोषी जसीडीह थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव के रहनेवाले हैं. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने 15 गवाहों को प्रस्तुत कर दोष सिद्ध करने में सफल रहे. वहीं बचाव पक्ष से वरीय एडवोकेट काशी यादव ने पक्ष रखा, लेकिन दोष मुक्त नहीं करा पाये. यह मुकदमा लक्ष्मण मरीक के बयान पर दर्ज हुआ था.
नौ नवंबर 2010 को हुई थी घटना
जसीडीह थाना क्षेत्र के विशनपुर कोठिया गांव में यह घटना नौ नवंबर 2010 को हुई थी. दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक लक्ष्मण मरीक का बेटा सर्वेश मरीक व उनका भतीजा पलटू मरीक आलू लगाने के लिए अपना खेत जोत रहा था. इस क्रम में सरोज यादव समेत 10 व्यक्ति लाठी, रड, टांगी व तलवार लेकर आये व मारपीट करने लगे. यह खेत घर के निकट था जहां पर हल्ला सुनकर महिलाएं आयीं, तो उन सबों की भी पिटाई कर दी. गंभीर रूप से जख्मी सर्वेश मरीक की मौत इलाज के क्रम में हो गयी. बाद में पुलिस ने हत्या की धारा इस वाद में जोड़ने की याचना कोर्ट से की जिसे स्वीकृत कर लिया गया. मामले का अनुसंधान चला जिसमें पुलिस ने चार लोगों की संलिप्तता नहीं पायी तथा कांड के छह आरोपितों के विरुद्ध पुलिस ने चार्जसीट दाखिल किया. पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया, जहां पर सभी छह आरोपितों को उपरोक्त सजा दी गयी. इस मामले में 10 साल संघर्ष के बाद मृतक की पत्नी को न्याय मिला.
जमीन को लेकर चली थी तलवार: यह मामला जमीन को लेकर हुआ था, जिसमें आरोपितों ने खेत जोत रहे सर्वेश को तलवार, लाठी व टांगी से मारा था जिससे गंभीर रूप से जख्मी हो गये थे. मृतक के पिता लक्ष्मण मरीक ने जसीडीह थाना में इस संबंध में केस दर्ज कराया, जिसमें साजिश के तहत हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया था. सबों को घेर कर जान से मारने का दोषी पाया व अलग-अलग धाराओं में सजाएं दी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.
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