वाहन लूट कर चालक की हत्या करनेवालों को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Aug 2018 4:45 AM
देवघर : जसीडीह थाना क्षेत्र में सुनील कुमार यादव उर्फ बबलू यादव की गला घाेंट कर हत्या के तीन दोषियों जीतेंद्र मंडल उर्फ जीतन मंडल, उपेंद्र मंडल व सुनील दास को सश्रम उम्रकैद की सजा दी गयी है. सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत ने यह फैसला सुनाया तथा प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये […]
देवघर : जसीडीह थाना क्षेत्र में सुनील कुमार यादव उर्फ बबलू यादव की गला घाेंट कर हत्या के तीन दोषियों जीतेंद्र मंडल उर्फ जीतन मंडल, उपेंद्र मंडल व सुनील दास को सश्रम उम्रकैद की सजा दी गयी है. सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत ने यह फैसला सुनाया तथा प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि मृतक सुनील कुमार यादव के आश्रितों को दी जायेगी. इस राशि को अगर तीनाें आरोपितों द्वारा मुहैया नहीं करायी जाती है, तो अलग से एक साल की कैद काटनी होगी.
आरोपित जीतेंद्र व उपेंद्र सारवां थाना क्षेत्र के ताराजोरा गांव के रहनेवाले हैं, जबकि सुनील दास जसीडीह थाना के लीलूडीह गांव का है. इस केस में सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने 13 गवाही प्रस्तुत की व दोष सिद्ध करने में कामयाबी हासिल की जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता जय प्रकाश मंडल ने बचाव पक्ष से बहस की पर दोष मुक्त नहीं करा पाये. यह मुकदमा तत्कालीन चौकीदार के बयान पर जसीडीह थाना में दर्ज हुआ था.
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