देवघर : जसीडीह थाना क्षेत्र में सुनील कुमार यादव उर्फ बबलू यादव की गला घाेंट कर हत्या के तीन दोषियों जीतेंद्र मंडल उर्फ जीतन मंडल, उपेंद्र मंडल व सुनील दास को सश्रम उम्रकैद की सजा दी गयी है. सेशन जज चार सत्य प्रकाश की अदालत ने यह फैसला सुनाया तथा प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि मृतक सुनील कुमार यादव के आश्रितों को दी जायेगी. इस राशि को अगर तीनाें आरोपितों द्वारा मुहैया नहीं करायी जाती है, तो अलग से एक साल की कैद काटनी होगी.
आरोपित जीतेंद्र व उपेंद्र सारवां थाना क्षेत्र के ताराजोरा गांव के रहनेवाले हैं, जबकि सुनील दास जसीडीह थाना के लीलूडीह गांव का है. इस केस में सुनवाई के दौरान प्रभारी लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने 13 गवाही प्रस्तुत की व दोष सिद्ध करने में कामयाबी हासिल की जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता जय प्रकाश मंडल ने बचाव पक्ष से बहस की पर दोष मुक्त नहीं करा पाये. यह मुकदमा तत्कालीन चौकीदार के बयान पर जसीडीह थाना में दर्ज हुआ था.
कैसे घटी थी घटना: जसीडीह थाना क्षेत्र के अंधरीगादर गांव के पास जंगल विभाग द्वारा काटे गये ट्रेंच में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था. तत्कालीन चौकीदार सुखदेव हाजरा के बयान पर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ. अनुसंधान के क्रम पांच लोगों की संलिप्तता का खुलासा हुआ था. इसमें से उपरोक्त तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने के बाद केस का ट्रायल सेशन कोर्ट में हुआ, जहां पर तीनों को दोषी करार दिया व सश्रम उम्रकैद की सजा दी गयी. अनुसंधान के क्रम में खुलासा हुअा कि मृतक सुनील कुमार यादव उर्फ बबलू यादव इंडिका कार भाड़े पर चलाया करता था जिसकी हत्या क्लच तार से गला घोंट कर की गयी थी व वाहन लूट लिया गया था. घटना 4 जुलाई 2013 को घटी थी. पांच आरोपितों में से दो का केस अलग कर दिया गया है. तीनों को हत्या, लूट व साक्ष्य छुपाने का दोषी पाकर अलग-अलग सजा दी गयी. सभी सजाएं साथ- साथ चलेगी. इस मामले में पांच साल बाद फैसला आया है.
जिन्हें मिली सजा
जीतेंद्र मंडल उर्फ जीतन मंडल
उपेंद्र मंडल – दोनों ताराजोरा, सारवां, देवघर
सुनील दास – लीलूडीह, जसीडीह, देवघर