21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

गिरिराज ने किया देवघर कोर्ट में सरेंडर

देवघर: नवादा के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने देवघर व्यवहार न्यायालय स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में शनिवार को सरेंडर किया. हाइकोर्ट रांची से अग्रिम जमानत मिली थी. दो सप्ताह के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश था. उक्त आदेश के आलोक में इन्होंने सरेंडर किया और 20 हजार के […]

देवघर: नवादा के नवनिर्वाचित भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने देवघर व्यवहार न्यायालय स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में शनिवार को सरेंडर किया. हाइकोर्ट रांची से अग्रिम जमानत मिली थी. दो सप्ताह के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का आदेश था.

उक्त आदेश के आलोक में इन्होंने सरेंडर किया और 20 हजार के दो मुचलके दाखिल किये गये. पश्चात न्यायालय ने बंधपत्रों की जांच की और सही पाकर छोड़ने का आदेश दिया. इन्हें मोहनपुर थाना कांड संख्या 69/14 का आरोपित बनाया गया है. यह मामला लोक सभा चुनाव 2014 के दौरान मोहनपुर प्रखंड के हटिया मैदान में 18 अप्रैल 2014 आयोजित चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का है.

इस संदर्भ में देवघर के एसडीओ जय ज्योति सामंता के निर्देश पर मोहनपुर प्रखंड के बीडीओ ने एफआइआर दर्ज कराया है. इनके विरुद्ध आरपी एक्ट की धारा 123, 125 भादवि की धारा 120 बी,109, 405, 406, 425, 143, 141, 509, 506,160, 295 ए, 298, 268,146, 147 तथा बिहार प्रवेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनीमल एक्ट 1955 की धारा चार लगायी गयी है. पूर्व में इनकी अग्रिम जमानत अर्जी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव द्वारा खारिज कर दी गयी थी. इसके बाद हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1542/14 दाखिल किया गया था जिस पर सुनवाई के बाद जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया. इस मामले के आरोपित गिरिराज सिंह की ओर अधिवक्ता अशोक राय थे. कोर्ट से निकलने के बाद इन्होंने पत्रकारों को बताया कि न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें