बेटे की हत्या के आरोपी मां-बाप को सश्रम उम्रकैद

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 05 Apr 2018 5:39 AM

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देवघर : अपने ही बेटे की हत्या के दोषी पिता तीतू महतो, मां तारा देवी व चचेरे भाई कृष्णदेव यादव को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही तीनों दोषियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अलग से सजा काटनी होगी. सजा […]

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देवघर : अपने ही बेटे की हत्या के दोषी पिता तीतू महतो, मां तारा देवी व चचेरे भाई कृष्णदेव यादव को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही तीनों दोषियों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अलग से सजा काटनी होगी. सजा पाने वाले तीनों नामजद मोहनपुर थाना के छीट घाघरा गांव के रहने वाले हैं.

सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत में अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद उक्त फैसला भरी अदालत में सुनाया गया. यह मुकदमा प्रमोद यादव के बयान पर मोहनपुर थाना में 17 सितंबर 2008 को दर्ज हुआ था. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों की गवाही हुई जिसमें से अधिकांश गवाहों ने घटना की पुष्टि की थी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से अधिवक्ता अखिलेश्वर यादव व अयोध्या प्रसाद यादव ने पक्ष रखे.

कैसे घटी थी यह घटना : मोहनपुर थाना क्षेत्र के छीट घाघरा गांव में यह घटना घटी थी. एफआइआर के अनुसार, आरोपित तीतू महतो
बेटे की हत्या के…
के घर का पानी बहकर सूचक प्रमोद यादव के घर की ओर आया था. इसी को लेकर कहासुनी हो गयी. प्रमोद यादव व अशोक यादव (दोनों भाई) पानी रोक रहे थे. इन दोनों के पिता तीतू महतो हैं. विवाद बढ़ने पर अशोक यादव के माथे पर टांगी चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. उल्लेख है कि प्रमोद यादव को भी रॉड से माथा पर मारा था जिससे वह भी घटनास्थल पर गिर गया था. गंभीर रूप से जख्मी अशोक यादव की मौत इलाज के दौरान हो गयी थी व हत्या की धारा जोड़ी गयी. बेटे के एफआइआर में पिता तीतू महतो, माता तारा देवी, चाचा मीठू महतो व चचेरा भाई कृष्ण देव यादव को आरोपित बनाया गया था. ट्रायल की अवधि में चाचा मीठू महतो की मौत हो गयी थी. कोर्ट में शेष तीन नामजदों का ट्रायल चला जिसमें तीनों को दोषी करार दिया गया व उम्रकैद की सजा दी गयी. मां-बाप की उम्र 65 साल करीब हो चली है. इस संदर्भ में नौ साल बाद फैसला आया. तीनों को हत्या व जानलेवा हमला का दोषी पाया गया व अलग-अलग सजाएं दी गयी. हत्या की धारा में उम्रकैद व जानलेवा हमला की धारा में सात वर्ष की सश्रम सजा दी गयी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.
घर से पानी निकासी को लेकर हुआ था विवाद, नौ साल बाद आया फैसला
सेशन जज तीन विजय कुमार की अदालत ने सुनायी सजा
चचेरे भाई को भी मिली सश्रम उम्रकैद
दोषियों को लगा दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी
टांगी से वार में अशोक यादव की हुई थी मौत
17 सितंबर 2008 को मोहनपुर के छीट घघरा गांव में हुई थी घटना
जिन्हें मिली सजा
तीतू महतो- पिता
तारा देवी– माता
कृष्ण देव यादव- चचेरा भाई
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