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मारपीट के छह दोषियों को छह माह की सश्रम सजा

छह अंडे खाने के बाद मांगा था पैसा, इसी को लेकर हुआ था विवाद देवघर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत द्वारा जानलेवा मारपीट के मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद मामले के छह दोषियों रंजीत राय, केटकी राय, गोवर्धन राय, जामुन राय, महादेव राय व भलटू राय को छह-छह माह […]

छह अंडे खाने के बाद मांगा था पैसा, इसी को लेकर हुआ था विवाद

देवघर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत द्वारा जानलेवा मारपीट के मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद मामले के छह दोषियों रंजीत राय, केटकी राय, गोवर्धन राय, जामुन राय, महादेव राय व भलटू राय को छह-छह माह की सश्रम सजा सुनायी गयी. दोषी पाये गये सभी आरोपित सारवां थाना क्षेत्र के कुंडा गांव के रहनेवाले हैं. यह घटना घसको हटिया से लौटने के क्रम में चार दिसंबर 2011 को घटी थी. इस घटना के संबंध में सारवां थाना के लोहारडीह गांव निवासी रंजीत वर्मा ने सारवां थाना में एफआइआर दर्ज कराया था. दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि सूचक घसको हटिया अंडा बेचने गया था,
जहां पर आरोपित रंजीत राय ने छह अंडा खाया व पैसा देने से इनकार कर दिया. पैसे मांगने पर चौक पर पिटाई करने की धमकी दी. सूचक जब हाट से लौट रहा था, तो रास्ते में चौक पर आरोपितों ने लाठी व रड से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. घटना के दौरान जान से भी मारने की धमकी दी थी. पुलिस ने अनुसंधान पूरी करके आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया और मामला सेशन कोर्ट सुनवाई के लिए भेज दिया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से पांच गवाह प्रस्तुत किया गया व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक रंजीत सिंह तथा बचाव पक्ष से एडवोकेट राजेश कुमार शाही ने पक्ष रखा.

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