देवघर : टावर लगाने के नाम पर रुपयों की ठगी करने के मामले में सीजेएम केके प्रसाद की अदालत ने पंकज कुमार पांडेय को दोषी पाया तथा तीन साल की सजा सुनायी. साथ ही टावर लगाने के नाम पर ली गयी राशि को आठ प्रतिशत की दर से भुगतान करने का भी आदेश दिया. सजा सुनाने के बाद आरोपित की ओर से कोर्ट में जमानत पर रहने की याचना की गयी, जिसे कोर्ट ने स्वीकृति दे दी. आरोपित की ओर से बेल बांड दिया, पश्चात जमानत पर छोड़ा गया.
मामला टावर लगाने के नाम पर हजारों रुपये की ठगी करने का था. इस केस में आठ साल के बाद फैसला आया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र राय ने पक्ष रखा. आरोपित को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाकर सजा दी गयी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. यह घटना 10 जनवरी 2009 की है. ट्रायल के दौरान पैरवी ऑफिसर आनंदी यादव ने गवाह समय-समय पर प्रस्तुत करते रहे.