देवघर : अनुमंडल न्यायालय से पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट-1981 के तहत विवाह में बरात निकालने के दौरान सड़कों पर डीजे नहीं बजाने संबधित आदेश जारी होने के बाद शुक्रवार को डीजे संचालक अनुमंडल कार्यालय पहुंचे. जहां सभी ने अनुमंडल दंडाधिकारी राम निवास यादव से मिल कर अपनी समस्या रखी. संचालकों ने शादी-विवाह के आयोजन में पार्टियों की अोर से एडवांस लेने की बात कही. इस बात को सुनने के बाद एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि जब कोर्ट का आदेश है
तो मैं किस हैसियत से इसे लेकर परमिशन दे सकता हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आप आयोजन स्थलों में डीजे लगाये अौर निर्धारित समय तक बजायें भी. यदि सड़क पर बजाते पाये गये तो नियमों के उल्लंघन के कारण आयोजक व संचालक पर न्याय संगत कार्रवाई होगी. अनुमंडल कार्यालय पहुंचने वालों में आधा दर्जन से अधिक डीजे संचालक शामिल थे.