देवघर: छात्र सावन राज अपहरण मामले में पुलिस को अब तक विशेष सफलता नहीं मिल पायी है. घटना हुए 72 दिन बीत चुके हैं, लेकिन छात्र का पता नहीं लग पाया है. उसका मोबाइल व एटीएम कार्ड को भी पुलिस जब्त नहीं कर पायी है.
इस घटना के संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 68/14 दर्ज कर लिया गया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 28 जनवरी 2014 को छात्र सावन अपने कमरे से गायब हुआ था. छात्र सावन के पिता भूपाल कापरी जो मोहनपुर थाने के बसडीहा गांव के रहनेवाले हैं और बीएमपी में हवलदार पद पर कार्यरत हैं ने मुकदमा दर्ज कराया है.
एटीएम के फुटेज के आधार पर कुंडा थाने के ढाकोडीह गांव निवासी कपिल देव यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा. इसके बाद उसे रिमांड पर लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. न तो छात्र के पास उनके नाना का एटीएम कार्ड जिससे 39 हजार 500 रुपये की निकासी की गयी थी, मिला है और न उनका मोबाइल ही मिला है. तपोवन के पास एक नरमुंड मिला था जिसे पोस्टमॉटर्म के लिए भेजा गया है, पर कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आने से राज ही बना हुआ है.
ढाकोडीह गांव के एक दंपती का धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया जिसमें प्रदीप यादव के नाम की बात सामने आयी जिन्होंने खून से सनी कुल्हाड़ी दंपती को वापस दी थी. पुलिस ने इन्हें भी रिमांड पर लिया पर कुछ खास उगलवा नहीं सकी. मामला अब तक उलझा हुआ है. परिजनों ने पुत्र की सही सलामत बरामदगी के लिए गुहार लगायी पर कुछ नहीं सुनी गयी. गांव के लोगों ने बसडीहा में सड़क जाम किया तो सावन के पिता भूपाल कापरी समेत 27 लोगों का एसडीएम ने धारा 107 के तहत मुकदमा कर दिया और प्रतिदिन सबों को न्यायालय में हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया. छात्र के पिता ने न्याय की गुहार लगायी पर उल्टे मुकदमे में पिस रहे हैं. इसके लिए उन्होंने मानवाधिकार आयोग को लिखा है.