देवघर: मंडल कारा गेट पर सोमवार को दो गोली सहित देसी पिस्तौल के साथ पकड़ी गयी जूली देवी के खिलाफ नगर थाना प्रभारी एनडी राय के बयान पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.
इस मामले में गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षाना क्षेत्र के मोतीलेदा निवासी जूली के पति काराधीन राजेश राय को भी आरोपित बनाया गया है. मामले में पुलिस ने मंगलवार को जूली देवी को कोर्ट में पेश कराया. कोर्ट के निर्देश पर नगर पुलिस ने जूली देवी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 170/14 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी है.
बिना स्वीकारोक्ति बयान के ही पुलिस ने भेजा जेल : गिरफ्तारी के बाद आरोपित महिला 24 घंटे तक नगर थाना के हाजत में रही, किंतु पुलिस को उसका स्वीकारोक्ति बयान लेने का भी फुरसत नहीं मिल पाया. ऐसी स्थिति में उक्त आरोपित को पुलिस ने बिना स्वीकारोक्ति बयान लिये ही कोर्ट भेजा, जहां से बाद में आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. वहीं आरोपित की स्वीकारोक्ति बयान लेने के लिये पुलिस के किसी वरीय पदाधिकारी ने भी थाने को कोई निर्देश नहीं दिया. पुलिस विभाग के जानकारों की मानें तो मंडल कारा में हथियार पहुंचाने की योजना किसकी थी व किसके इशारे पर आरोपित हथियार ले जा रही थी? यह बहुत बड़ा दुस्साहस है. इन बिंदुओं पर आरोपित से पुलिस को पूछताछ कर स्वीकारोक्ति बयान लेना चाहिये था.