बंदी के बाद मजदूरों की आपसी गुटबाजी व प्रबंधन से विवाद के बाद एहतियात के तौर पर धारा 144 लगायी गयी है. जिसमें कहा गया कि कारखाना बंदी के बाद इंस्पेक्टर इंचार्ज एवं मधुपुर सीओ की अनुशंसा के बाद विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए फैक्ट्री के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गयी है.
उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कोई व्यक्ति अग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, धातक हथियार, तीर धनुष, भाला, गड़ासा आदि हथियार लेकर परिसर के आसपास नहीं रहेंगे. कारखाना के 500 मीटर आसपास जुलूस, सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. निषेधाज्ञा क्षेत्र में एक साथ पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होंगे. बताया गया कि यह निषेधाज्ञा कारखाने में कार्यरत पदाधिकारी एवं कर्मचारी के अलावा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त अधिकारियों व पुलिस बल पर लागू नहीं होगी.