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हाइकोर्ट के आदेश पर चतरा के पूर्व डीइओ निलंबित पूर्व डीइओ मुकेश कुमार सिन्हा के खिलाफ प्रपत्र क गठित डीइओ ने प्रभारी प्रधानाध्यापक मो जफर आलम से मांगा स्पष्टीकरण चतरा. हाइकोर्ट के आदेश पर सरकार के सचिव ने चतरा के पूर्व डीइओ मुक्ति रानी सिंह को निलंबित कर दिया है. साथ ही पूर्व डीइओ मुकेश […]
हाइकोर्ट के आदेश पर चतरा के पूर्व डीइओ निलंबित
पूर्व डीइओ मुकेश कुमार सिन्हा के खिलाफ प्रपत्र क गठित
डीइओ ने प्रभारी प्रधानाध्यापक मो जफर आलम से मांगा स्पष्टीकरण
चतरा. हाइकोर्ट के आदेश पर सरकार के सचिव ने चतरा के पूर्व डीइओ मुक्ति रानी सिंह को निलंबित कर दिया है. साथ ही पूर्व डीइओ मुकेश कुमार सिन्हा के खिलाफ प्रपत्र क गठित किया गया. शिक्षा विभाग के कार्य को समय पर नहीं किये जाने पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है.
इससे पूर्व डीइओ कार्यालय के लिपिक को निलंबित किया जा चुका है. डीइओ शिव नारायण साह ने कार्य में लापरवाही बरतने पर परियोजना बालिका उवि प्रतापपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक मो जफर आलम से स्पष्टीकरण देने को कहा है. 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण नहीं देने पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है. उन्होंने बताया कि वेतन भुगतान को लेकर प्रधानाध्यापक को प्रतिवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन समय पर जमा नहीं करने पर विभाग को 21 लाख, 36 हजार, 541 रुपये का भुगतान ब्याज के रूप में करना पड़ा.
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