फोटो ़ भोलानाथ लाघुरी 6 सीएच 4 में़ वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा दिया गयाचतरा अनुमंडल में 448 व सिमरिया अनुमंडल में 240 नया दावा पत्र प्राप्तचतरा. जिले के 451 लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा दिया गया है़ इसमें 430 व्यक्तिगत व 21 सामुदायिक स्तर पर जमीन का पट्टा दिया गया. जिला कल्याण पदाधिकारी भोलानाथ लाघुरी ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जंगल में रह रहे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को पट्टा दिया गया. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वैसे लोगों को दिया गया, जो 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से वन भूमि में रह रहे हैं़ इसके अलावा चतरा अनुमंडल में 448 व सिमरिया अनुमंडल में 240 नया दावा पत्र प्राप्त हुआ है़ इसका निष्पादन किया जा रहा है़ चतरा अनुमंडल में चतरा प्रखंड से 95, हंटरगंज से 164, प्रतापपुर से 17, कुंदा से 20, कान्हाचट्टी से सात व इटखोरी से 46 नया दावा पत्र मिला है़ वहीं सिमरिया अनुमंडल के गिद्धौर से 22, सिमरिया से 97, लावालौंग से 59, टंडवा से 50 व पत्थलगड्डा से 12 पत्र प्राप्त हुआ है़ श्री लाघुरी ने बताया कि ग्राम वन अधिकार से प्रस्ताव पारित कर प्रखंड के बाद अनुमंडल भेजा जाना है़ अनुमंडल से प्रस्ताव को पारित कर जिला वन अधिकार समिति को भेजा जायेगा़ इसके बाद जिला से स्वीकृति मिलते ही लाभुकों को जमीन का पट्टा दिया जायेगा़
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451 लोगों जमीन का पट्टा मिला
फोटो ़ भोलानाथ लाघुरी 6 सीएच 4 में़ वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा दिया गयाचतरा अनुमंडल में 448 व सिमरिया अनुमंडल में 240 नया दावा पत्र प्राप्तचतरा. जिले के 451 लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा दिया गया है़ इसमें 430 व्यक्तिगत व 21 सामुदायिक स्तर पर जमीन […]
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