विज्ञापन कराने के पूर्व सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य

Updated at : 16 Apr 2019 12:48 AM (IST)
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विज्ञापन कराने के पूर्व सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य

चतरा : लेखा-व्यय को लेकर समाहरणालय में सोमवार को उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की बैठक हुई. इसमें उपायुक्त ने प्रत्याशियों को तीन रजिस्टर (उजला, गुलाबी व पीला) को मेंटेन करने की जानकारी दी. चुनाव से पूर्व तीन बार क्रमश: 18, 22 व 26 अप्रैल को रजिस्टर का मिलान […]

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चतरा : लेखा-व्यय को लेकर समाहरणालय में सोमवार को उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की बैठक हुई. इसमें उपायुक्त ने प्रत्याशियों को तीन रजिस्टर (उजला, गुलाबी व पीला) को मेंटेन करने की जानकारी दी. चुनाव से पूर्व तीन बार क्रमश: 18, 22 व 26 अप्रैल को रजिस्टर का मिलान करने की बात कही. चुनाव समाप्त होने के 30 दिन के अंदर खर्च का ब्योरा जमा करने की बात कही.

उपायुक्त ने बताया कि वाहन पर पोस्टर, बैनर लगाने का खर्च भी चुनावी खर्चा में जोड़ा जायेगा. पंपलेट में मुद्रण का नाम व संख्या रहना अनिवार्य हैं. चुनाव के दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन कराने के पूर्व एमसीएमसी से सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा. इस दौरान प्रत्याशियों

को कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट व वीवीपैट के कार्य से संबंधित जानकारी दी गयी.

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