बोकारो: हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार हाइकोर्ट में अपील याचिका (एलपीए) दायर करेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. हाइकोर्ट की एकल पीठ ने 11 मई को मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षक नियुक्ति में इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र विषय के कंबिनेशन को तर्कसंगत नहीं बताते हुए […]
बोकारो: हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार हाइकोर्ट में अपील याचिका (एलपीए) दायर करेगी. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. हाइकोर्ट की एकल पीठ ने 11 मई को मामले की सुनवाई करते हुए शिक्षक नियुक्ति में इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र विषय के कंबिनेशन को तर्कसंगत नहीं बताते हुए शिक्षक नियुक्ति के संशोधित विज्ञापन को रद्द कर दिया था.
अब सरकार इस मामले में अपील याचिका दायर करेगी. राज्य के हाइस्कूल में 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चार फरवरी 2017 को झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संशोधित विज्ञापन निकाला गया था. जिसमें इतिहास व नागरिक शास्त्र विषय में शिक्षकों के लिए एक ही पद सृजित किया गया है.
दोनों विषय में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का स्नातक में दाेनों विषय का होना अनिवार्य किया गया है. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक में दोनों विषय की पढ़ाई नहीं की है, उनका आवेदन जमा नहीं लिया गया था. इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाइकोर्ट शिक्षक नियुक्ति में इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र विषय के कंबिनेशन को तर्कसंगत नहीं बताते हुए शिक्षक नियुक्ति के संशोधित विज्ञापन को रद्द कर दिया था. शिक्षक नियुक्ति के लिए नये सिरे से विज्ञापन जारी करने कहा गया था.
बनायी गयी है नियमावली : राज्य में पहली बार सभी कोटि के उच्च विद्यालय के लिए एक समान शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनायी गयी है. राज्य में राजकीय, राजकीयकृत,
प्रोजेक्ट व अपग्रेड चार कोटि के हाइस्कूल हैं. पहले सभी कोटि में उच्च विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग अलग-अलग था.
राज्य सरकार ने पहली बार सभी कोटि के विद्यालय के शिक्षकों का एक संवर्ग बनाते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनायी है. राजकीय हाइस्कूल में वर्ष 1987-88 व प्रोजेक्ट हाइस्कूल में स्थापना काल से ही शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है.
राजकीयकृत विद्यालय में 17 वर्ष में मात्र एक बार शिक्षक नियुक्ति हुई है. 1300 अपग्रेड उच्च विद्यालय में से मात्र 338 में ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. राज्य में शिक्षकों के 23 हजार पद में से 18 हजार पद रिक्त हैं.
पहले भी हो चुका है संशोधन
हाइस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया गत वर्ष दिसंबर में शुरू हुई थी. नियुक्ति में गणित व भौतिकी, जीव विज्ञान व रसायन, इतिहास व राजनीति शास्त्र विषय के लिए एक-एक पद सृजित किया गया है. इन विषयों में नियुक्ति के लिए दोनों विषय में 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य किया गया था. बाद में इसमें बदलाव किया गया. अब दोनों में से सिर्फ एक विषय में ही 45 फीसदी अंक होना अनिवार्य किया गया है. इसके बाद फिर से विज्ञापन जारी किया गया था.