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जानलेवा हमला मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास

बोकारो: न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने प्राण घातक हमला के एक मामले में फैसला सुनाते हुए बनगड़िया ओपी क्षेत्र के ग्राम आसनबनी निवासी ललित रजवार (48 वर्ष) को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मुजरिम पर एक हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना […]

बोकारो: न्यायालय के द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने प्राण घातक हमला के एक मामले में फैसला सुनाते हुए बनगड़िया ओपी क्षेत्र के ग्राम आसनबनी निवासी ललित रजवार (48 वर्ष) को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

मुजरिम पर एक हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने की सूरत में मुजरिम को 15 दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 183ए/07 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 48/95 के तहत चल रहा था.

घटना 29 मई 1995 की है. प्राथमिकी आसनबनी गांव निवासी राजू रजवार ने दर्ज करायी थी. राजू ने बताया था कि ललित रजवार अपने कुछ सहयोगी के साथ उसके बांसवाड़ी में बांस काट रहा था. राजू की भाभी सुमित्र देवी ने विरोध किया तो ललित व उसके सहयोगियों ने हमला कर जख्मी कर दिया. हल्ला सुन कर राजू व उसका भाई अमूल्य आया. बीच बचाव कर सुमित्र को बचाया. इसी बीच उन पर भी कुल्हाड़ी व लाठी से जानलेवा हमला कर दिया. हमला में राजू गंभीर रूप से जख्मी होकर बेहोश गया. स्थानीय अस्पताल में इलाज कराने के बाद उसे होश आया था. अदालत ने इस मामले में ललित को 12 मार्च को ही दोषी करार दिया था.

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