सरकार की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में पक्ष रखा. यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 129/16 व पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या 01/16 के तहत चल रहा था. घटना की प्राथमिकी बालिका के पिता ने स्थानीय थाना में दर्ज करायी थी.
न्यायाधीश ने इस मामले में दिनेश सहीस को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व अपहरण के मामले में दोषी पाते हुए सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायाधीश ने मुजरिम को उक्त दोनों धाराओं के तहत पांच-पांच हजार रुपया जुर्माना भी किया है. पीड़िता को उचित मुआवजा दिलाने के लिए न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है.