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दहेज हत्याकांड में पति समेत तीन को आजीवन कारावास

बोकारो: सेक्टर दो सी, आवास संख्या 01-28 निवासी रूबी देवी (25 वर्ष) की हत्या के मामले में उसके सास, ससुर व पति को बुधवार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गयी है. दोषी करार दिये गये पति राधेश्याम तिवारी (30 वर्ष), सास गिरिजा देवी (50 वर्ष) व ससुर द्वारिका तिवारी (58 वर्ष) को न्यायालय […]

बोकारो: सेक्टर दो सी, आवास संख्या 01-28 निवासी रूबी देवी (25 वर्ष) की हत्या के मामले में उसके सास, ससुर व पति को बुधवार को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी गयी है. दोषी करार दिये गये पति राधेश्याम तिवारी (30 वर्ष), सास गिरिजा देवी (50 वर्ष) व ससुर द्वारिका तिवारी (58 वर्ष) को न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने सजा सुनायी.

न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 290/14 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 214/14 के तहत चल रहा था. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक आरके राय ने साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किये. न्यायाधीश ने मुजरिमों को भादवि की धारा 302 (हत्या) में दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 498 ए (मारपीट कर प्रताड़ित करना) में दोषी पाते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है.

मृतका के दो बच्चे के पालन-पोषण के लिए न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को नियम के तहत मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है. पांच जुलाई 2014 की शाम को रूबी देवी को ससुराल में बांध कर केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी गयी थी. गंभीर रूप से जख्मी रूबी की मौत 13 जुलाई 2014 को इलाज के दौरान बोकारो जेनरल अस्पताल में हो गयी थी.

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