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हत्या के मामले में युवक को उम्रकैद

बोकारो: स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बबीता प्रसाद की अदालत ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सेक्टर तीन बी आवास संख्या 320 निवासी संजय कुमार सिंह उर्फ बिहारी (25 वर्ष) को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मुजरिम को एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने […]

बोकारो: स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश चतुर्थ बबीता प्रसाद की अदालत ने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सेक्टर तीन बी आवास संख्या 320 निवासी संजय कुमार सिंह उर्फ बिहारी (25 वर्ष) को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. मुजरिम को एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर मुजरिम को दो माह कारावास की सजा होगी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने सरकार की तरफ से अदालत में पक्ष रखा. अपर लोक अभियोजक ने इस मामले में कुल 12 लोगों की गवाही करायी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 69/13 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 294/12 के तहत चल रहा था.
क्या है मामला : घटना 11 जुलाई 2012 के रात नौ बजे की है. प्राथमिकी सेक्टर तीन बी, आवास संख्या 511 निवासी मृतक इंद्र बहादुर सिंह के बड़े भाई विजय बहादुर सिंह के बयान पर सिटी थाना में दर्ज किया गया था. इंद्र बहादुर सिंह को रात पौने नौ बजे एक दोस्त बुलाने घर पर आया. वह घर से यह कहकर निकला कि पांच मिनट में लौट आयेंगे. इंद्र बहादुर जब आधा घंटा तक घर वापस नहीं आया तो उसे खोजने बड़ा भाई विजय बहादुर सिंह घर से बाहर निकला. सेक्टर तीन बी शॉपिंग सेंटर के पास विजय पहुंचा, तो देखा कि संजय कुमार सिंह उर्फ बिहारी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंद्र बहादुर को रॉड और डंडे से मारपीट कर रहा है.

विजय बहादुर ने हल्ला मचाया. इसके बाद हमलावर भाग गये. जख्मी हालत में विजय बहादुर अपने छोटे भाई को लेकर बोकारो जेनरल अस्पताल ले गया. यहां डॉक्टरों ने इंद्र बहादुर को मृत घोषित कर दिया. घटना के दो दिनों बाद संजय कुमार सिंह को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया था. उसी समय से संजय न्यायिक हिरासत में चास जेल में बंद है.

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