न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय अपराध व वाद से संबंधित मामलों का निष्पादन कुछ ही मिनटों में हो जाता है. इस कारण अधिक से अधिक लोगों को अपने मामलों का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहिये.
राष्ट्रीय लोक अदालत में छोटे-मोटे अपराध से जुड़े मामले, सिविल केस, एमवी एक्ट, शिकायतवाद, बिजली विभाग के मामले, उत्पाद विभाग के मामले, वन विभाग के मामलों का निबटारा किया जायेगा. छोटे-मोटे केस में न्यायालय का चक्कर लगाने वाले लोगों को समझौता के आधार पर केस का निष्पादन किया जायेगा. न्यायाधीश ने बताया : बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया है. इस लोक अदालत में लगभग दो हजार केस से अधिक मामलों का निष्पादन होने की संभावना है.