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अनाथालय का कर्मी यौन शोषण मामले में दोषी करार

बोकारो: स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रवि शंकर उपाध्याय ने नाबालिग बालिका से यौन शोषण के एक मामले में मंगलवार को चास के कैलाश नगर स्थित एक अनाथालय के कंप्यूटर ऑपरेटर रवि राज (22 वर्ष) को दोषी करार दिया है. सजा 22 दिसंबर को सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला पोक्सो […]

बोकारो: स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश रवि शंकर उपाध्याय ने नाबालिग बालिका से यौन शोषण के एक मामले में मंगलवार को चास के कैलाश नगर स्थित एक अनाथालय के कंप्यूटर ऑपरेटर रवि राज (22 वर्ष) को दोषी करार दिया है. सजा 22 दिसंबर को सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला पोक्सो एक्ट के तहत चल रहा है.

यह मामला महिला थाना कांड संख्या 04/16 के तहत दर्ज है. 17 वर्षीया पीड़िता के माता-पिता का देहांत हो चुका था. वह जमशेदपुर में अपनी नानी के पास रहती थी. बालिका की मामी सेक्टर नौ में रहती है. उसे घरेलू काम के लिए बोकारो लेकर आयी थी.

मामी के प्रताड़ना से तंग होकर बालिका मौका देख कर घर से भाग गयी थी. पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया था. बाल कल्याण समिति ने बालिका को कैलाश नगर स्थित अनाथालय में रखवाया था. यहां बालिका छह माह से रह रही थी. अनाथालय का कंप्यूटर ऑपरेटर शादी करने का झांसा देकर यौन शोषण करने लगा. मामले का खुलासा होने के बाद बालिका के बयान पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था. दुष्कर्म की शिकार बालिका फिलहाल देवघर स्थित महिला रिमांड होम में रह रही है.

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