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हत्यारे पति को आजीवन सश्रम कारावास की सजा
बोकारो: तलवार से काट कर पत्नी की हत्या करने वाले बालीडीह थाना क्षेत्र के सिजुवा, सिमुलटांड़ निवासी नंद लाल मांझी (65 वर्ष) को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने यह सजा सुनायी. न्यायाधीश ने सोमवार को ही उसे दोषी करार दिया […]
बोकारो: तलवार से काट कर पत्नी की हत्या करने वाले बालीडीह थाना क्षेत्र के सिजुवा, सिमुलटांड़ निवासी नंद लाल मांझी (65 वर्ष) को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी है. स्थानीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बबीता प्रसाद की अदालत ने यह सजा सुनायी. न्यायाधीश ने सोमवार को ही उसे दोषी करार दिया था. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 118/10 व बालीडीह थाना कांड संख्या 107/09 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा.
घटना की प्राथमिकी मृतका की पुत्री मोनिका के बयान पर दर्ज की गयी थी. घटना 27 अक्तूबर 2009 की है. नंद लाल मांझी ने अपनी पत्नी सरस्वती देवी से खाना मांगा. उसने इंकार कर दिया तो आक्रोशित नंद लाल मांझी ने घर में रखी तलवार से गला काट कर उसकी हत्या कर दी. घटना के समय घर पर कोई नहीं था. मृतका की पुत्री मोनिका जब घर लौटी तो घटना की जानकारी मिली.
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