मतलब, 15 से 19 नवंबर के बीच संशोधित वरीयता सूची बीएसएल के इंट्रानेट पर निकल जायेगी. उसके बाद आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी. ‘आवास लाइसेंस योजना-2016’ के तहत 2300 से अधिक रिटायर कर्मियों ने आवेदन दिया है. दो नवंबर को वरीयता सूची निकाली गयी थी. वरीयता सूची में त्रुटि/विसंगति मिलने पर आठ नवंबर तक सुधार के लिए लिखित आवेदन देना था. प्राप्त आवेदन के आधार पर सुधार की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गयी है. अब सूची में सुधार के लिए आवेदन स्वीकार नहीं होगा.
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आवास लाइसेंस योजना की संशोधित सूची अगले सप्ताह
बोकारो: बीएसएल व बीपीएससीएल के पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रितों को ‘आवास लाइसेंस योजना-2016’ के तहत आवास आवंटित किया जायेगा. इसके लिए संशोधित वरीयता सूची अगले सप्ताह जारी होगी. मतलब, 15 से 19 नवंबर के बीच संशोधित वरीयता सूची बीएसएल के इंट्रानेट पर निकल जायेगी. उसके बाद आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी. ‘आवास लाइसेंस […]
बोकारो: बीएसएल व बीपीएससीएल के पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रितों को ‘आवास लाइसेंस योजना-2016’ के तहत आवास आवंटित किया जायेगा. इसके लिए संशोधित वरीयता सूची अगले सप्ताह जारी होगी.
मतलब, 15 से 19 नवंबर के बीच संशोधित वरीयता सूची बीएसएल के इंट्रानेट पर निकल जायेगी. उसके बाद आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी. ‘आवास लाइसेंस योजना-2016’ के तहत 2300 से अधिक रिटायर कर्मियों ने आवेदन दिया है. दो नवंबर को वरीयता सूची निकाली गयी थी. वरीयता सूची में त्रुटि/विसंगति मिलने पर आठ नवंबर तक सुधार के लिए लिखित आवेदन देना था. प्राप्त आवेदन के आधार पर सुधार की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गयी है. अब सूची में सुधार के लिए आवेदन स्वीकार नहीं होगा.
एचआरआइएस डाटा पर आधारित थी वरीयता सूची
आवास लाइसेंस योजना 2016 के लिए जारी की गयी वरीयता सूची बीएसएल के एचआरआइएस डाटा पर आधारित थी. आवास लाइसेंस योजना 2016 के तहत लाइसेंस पर 1000 क्वार्टर विभिन्न सेक्टरों में आवंटित किया जायेगा. योजना के तहत सेक्टर-1, 6, 8, 9, 11 व सेक्टर-12 के इ/एफ/इएफ प्रकार के आवास आवंटित किये जायेंगे.
आवंटन प्रक्रिया शुरू होने का बेसब्री से इंतजार
बीएसएल व बीपीएससीएल के वैसे पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रित जो 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2016 की अवधि के दौरान बीएसएल या बीपीएससीएल से सेवानिवृत/पृथक हुए हों, उन्हें इस योजना के तहत लाइसेंस पर आवास आवंटित किया जायेगा.
1,50,000 रुपये मात्र सिक्योरिटी डिपॉजिट
लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 1,50,000 रूपये मात्र व अन्य शुल्क के तौर पर 36,300 रूपये मात्र जमा करना तय किया गया है. विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 50 प्रतिशत कम राशि जमा करनी होगी. मतलब, विस्थापितों को 75,000 रूपये मात्र बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा.
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