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बीएसएल : लाइसेंस पर मिलेंगे 1000 क्वार्टर

आवास लाइसेंस योजना-2016. इ/एफ/इएफ टाइप के क्वार्टरों का होगा आवंटन प्रबंधन ने जारी किया सर्कुलर, लाइसेंसिंग स्कीम के तहत होगा क्वार्टर आवंटन बीएसएल व बीपीएससीएल के पूर्व कर्मी या उनके आश्रित होंगे लाभान्वित सेक्टर-1, 5, 6, 8, 9, 11 व 12 के खाली क्वार्टर दिये जायेंगे ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू, अंतिम तिथि 14 […]

आवास लाइसेंस योजना-2016. इ/एफ/इएफ टाइप के क्वार्टरों का होगा आवंटन

प्रबंधन ने जारी किया सर्कुलर, लाइसेंसिंग स्कीम के तहत होगा क्वार्टर आवंटन
बीएसएल व बीपीएससीएल के पूर्व कर्मी या उनके आश्रित होंगे लाभान्वित
सेक्टर-1, 5, 6, 8, 9, 11 व 12 के खाली क्वार्टर दिये जायेंगे
ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से शुरू, अंतिम तिथि 14 अक्तूबर
बोकारो. बीएसएल व बीपीएससीएल के पूर्व कर्मचारियों या उनके आश्रितों को अब बीएसएल के इ/एफ/इएफ टाइप के एक हजार क्वार्टर ‘आवास लाइसेंस योजना-2016’ के तहत दिये जायेंगे. इस संबंध में प्रबंधन ने सर्कुलर जारी कर दिया है. इस योजना के तहत जनवृत- 1, जनवृत-5, जनवृत- 6, जनवृत- 8, जनवृत-9,
जनवृत-11 तथा जनवृत-12 के इ/एफ/इएफ टाइप के खाली क्वार्टर लाइसेंस के तहत दिये जायेंगे. योजना को लेकर नगर सेवा विभाग की सूचना पट्ट पर खाली इ/एफ/इएफ टाइप के क्वार्टरों की सूची डिसप्ले की जायेगी. इच्छुक उम्मीदवार इस सूची के क्वार्टर के लिए आवेदन कर सकेंगे. अन्य शर्तों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए इससे संबंधित सर्कुलर देखी जा सकती है.
बीएसएल : लाइसेंस
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ वैसे पूर्व बीएसएल/बीपीएससीएल कर्मी या उनके आश्रित नहीं उठा सकेंगे, जिन्होंने कंपनी क्वार्टर पूर्व में लाइसेंस या लीज पर लिया हो या लेने के बाद खाली कर दिया हो. बीएसएल/बीपीएससीएल के वैसे पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रित, जिनके नाम पर बीएस सिटी में आवासीय/व्यावसायिक प्लॉट हो या बीएसएल के वैसे पूर्व कर्मचारी जिनके पति/पत्नी के नाम पर बीएसएल क्वार्टर आवंटित हो या कंपनी आवास लीज पर आवंटित हो. जिनके पति/पत्नी के नाम पर बीएस सिटी में आवासीय/व्यावसायिक प्लॉट हो, वह भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे. इसके अलावा बीएसएल/बीपीएससीएल के वैसे पूर्व कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे जो बीएसएल/बीपीएससीएल की सेवा से टर्मिनेट/डिसमिस किये गये हो.
ऑनलाइन फॉर्म 15 सितंबर से
लाइसेंस पर क्वार्टर आवंटन के लिए फॉर्म 15 सितंबर से स्टेट बैंक कलेक्ट साइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है. आवेदकों को स्टेट बैंक कलेक्ट की वेबसाइट पर ही फॉर्म ऑनलाइन जमा करना होगा. ऑनलाइन फॉर्म 15 सितंबर से जमा किया जा सकेगा और अंतिम तिथि 14 अक्तूबर तय की गयी है़
सात क्वार्टरों का कर सकेंगे चयन
आवेदन की प्रिंटेड प्रति नगर सेवा भवन के मेन गेट पर अवस्थित काउंटर में 15 अक्तूबर तक जमा की जा सकती है. एक आवेदक को एक ही आवास आवंटित किया जायेगा. इसके लिए आवेदक डिसप्ले की गयी क्वार्टरों की सूची में से अधिकतम सात का चयन कर सकते हैं.
प्रोसेसिंग शुल्क 1000 रुपये
इस योजना में 1000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है. लाइसेंस पर क्वार्टर आवंटन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 1,50,000 रुपये व अन्य शुल्क के तौर पर 36,300 रुपये जमा करना होगा. विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 75,000 रुपये मात्र जमा करना होगा.
ये कर सकते हैं आवेदन
बीएसएल व बीपीएससीएल के वैसे पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रित जो एक जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2016 की अवधि के दौरान बीएसएल या बीपीएससीएल से सेवानिवृत्त/पृथक हुए हो, वे इस योजना के तहत लाइसेंस पर क्वार्टर आवंटन के लिए आवेदन दे सकते हैं.

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