बोकारो: प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय बबीता प्रसाद की अदालत ने दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुए मुजरिमों में चंदनकियारी के अमलाबाद, तलगड़िया चौक निवासी सिद्धेश्वर महतो व माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी जितू कुमार शामिल हैं. सजा की बिंदु पर फैसला की तिथि 31 जनवरी निर्धारित की गयी है.
पहला मामला सेशन ट्रायल संख्या 368/12 व चंदनकियारी थाना कांड संख्या 82/12 के तहत चल रहा है. घटना 05 जून 2012 की है. युवती अपने आवास में अकेली थी. इसी दौरान गांव का युवक सिद्धेश्वर महतो घर में प्रवेश कर गया. युवती के मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म करने लगा. घटना के दौरान ही युवती की मा आ गयी. मां बेटी ने मिल कर युवक को पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया. पीड़िता की माता आस-पड़ोस के लोगों को बुलाने गयी. इसी बीच दुष्कर्मी युवक घर से भागने में सफल हो गया.
दूसरा मामला सेशन ट्रायल संख्या 200/13 व माराफारी थाना कांड संख्या 20/13 के तहत चल रहा है. माराफारी के आजाद नगर निवासी जितू कुमार ने शाम के समय अपने पड़ोस के ही एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के घर पर फोन किया. फोन बालिका की माता ने उठाया. जितू ने बताया के बालिका के शिक्षक ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं.
फोन के बाद माता ने पुत्री को ट्यूशन भेजा. बालिका घर से बाहर निकली तो जितू का एक दोस्त शिक्षक के पास ले जाने की बात कह टेंपो पर बैठा लिया. रेलवे स्टेशन ले जाकर बालिका को जितू के हवाले कर दिया. इसके बाद जितू रेलवे स्टेशन के एक सुनसान स्थान पर ले जाकर डरा-धमका कर बालिका से दुष्कर्म किया. बालिका ने घटना की जानकारी घर आकर अपनी माता को दी. इसके बाद एफआइआर स्थानीय थाना में दर्ज करायी गयी.