बोकारो : गुरुवार को अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को सजा सुनायी. अपर सत्र न्यायाधीश द्धितीय रंजीत कुमार (त्वरित न्यायालय) की अदालत ने 12 वर्षीया बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पिता को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी. साथ ही एक दूसरी धाराओं में दो और तीन वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास होगा. कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजा देने के लिए सरकार को निर्देश भी दिया है.
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बुरी नीयत रखने वालों को अदालत ने सुनायी सजा
बोकारो : गुरुवार को अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास और दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को सजा सुनायी. अपर सत्र न्यायाधीश द्धितीय रंजीत कुमार (त्वरित न्यायालय) की अदालत ने 12 वर्षीया बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पिता को पांच वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं […]
इंजीनियर है दोषी पिता : दोषी पिता सेक्टर 12 थाना इलाके के भारत एकता कॉलोनी में रहता है और कोलकाता में एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है. वह अपनी 12 वर्षीया पुत्री के साथ अश्लील हरकत करता था. एक रात लड़की की मां की अचानक नींद खुली तो देखा की उसका पति बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास कर रहा है. इसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट व प्रताड़ित किया.
शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से दुष्कर्म : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बबिता प्रसाद (पोक्सो विशेष अदालत) ने शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले रंजीत कुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त सजा होगी. कोर्ट ने सरकार को पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक एसके झा ने अभियोजन का पक्ष रखा. बताते चलें कि पोक्सो विशेष अदालत ने यह पहली सजा सुनायी है. माराफारी थाना इलाके के आजाद नगर निवासी रंजीत कुमार (21 वर्ष) का अपने पड़ोस में ही रहने वाली नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उसने शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बना लिया. लगभग पांच माह तक ऐसा चलता रहा. 18 मई 2014 की रात में अभियुक्त पीड़िता के घर आया था. परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो शादी की बात की. अभियुक्त ने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़िता ने माराफारी थाना में मामला दर्ज कराया था.
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