बोकारो : बिजली चोरी के मामले में निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष रंजन की अदालत ने बालीडीह थानेदार को नोटिस जारी किया है. दंडाधिकारी ने इस संबंध में थानेदार को 28 मई तक जवाब देने का आदेश दिया है. उल्लेखनीय है कि बालीडीह थाना क्षेत्र के ग्राम नरकेरा निवासी लखी राम मांझी (40 वर्ष) को पुलिस ने बालीडीह थाना में दर्ज कांड संख्या 56/15 में गिरफ्तार कर गत 21 मई को न्यायिक हिरासत में चास जेल भेज दिया है.
लखी राम मांझी के जेल जाने के बाद उनके अधिवक्ता रंजीत गिरी ने अदालत में जमानत अरजी फाइल कर बताया है कि पुलिस ने निर्दोष लखी राम मांझी को जेल भेजा है. जिस लखी राम मांझी को बिजली चोरी मामले में अभियुक्त बनाया गया है. उसका उपभोक्ता संख्या 1656/08206 है. जबकि जेल जाने वाले लखी राम मांझी का उपभोक्ता संख्या 1656/07937 है. अदालत ने इस मामले में थानेदार को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.