तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय रमेश कुमार श्रीवस्तव की अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले के एक मामले में नावाडीह निवासी राजू गोप को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनायी. रामेश्वर गोप पर टांगी से हमला किया गया था. हल्ला करने पर लोग वहां जुटे तो आरोपित भाग गया.
इस संबंध में रामेश्वर गोप ने नावाडीह थाना में मामला दर्ज कराया था. आरोप पत्र समर्पित होने बाद यह मामला श्री श्रीवास्तव के न्यायालय में आया, जहां उपलब्ध साक्ष्य एवं उभय पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने राजू गोप को सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस की.