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कहीं भी वकालत कर सकेंगे अधिवक्ता

बोकारो : अधिवक्ता अब देश के किसी भी न्यायालय में अपनी वकालत कर सकते हैं. अधिवक्ता अधिनियम से संबंधित अधिसूचना को केंद्र सरकार ने अपने गजट में प्रकाशित किया है. यह कानून पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए लागू कर दिया गया है. सरकार के इस निर्णय से स्थानीय अधिवक्ताओं में खुशी है. देश के […]

बोकारो : अधिवक्ता अब देश के किसी भी न्यायालय में अपनी वकालत कर सकते हैं. अधिवक्ता अधिनियम से संबंधित अधिसूचना को केंद्र सरकार ने अपने गजट में प्रकाशित किया है. यह कानून पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए लागू कर दिया गया है. सरकार के इस निर्णय से स्थानीय अधिवक्ताओं में खुशी है.

देश के लाखों अधिवक्ता इस कानून को लगभग 50 वर्ष से लागू करने की मांग कर रहे थे. कोई भी अधिवक्ता अब सुप्रीम कोर्ट समेत देश के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है. अधिवक्ता को केवल अब किसी भी एक राज्य बार काउंसिल में अपना पंजीकरण करना होगा.

इसके बाद वह देश के किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर सकते हैं. इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह स्थानीय अधिवक्ता रणजीत गिरि ने कहा कि कानून के प्रभावी होने से देश भर में पीड़ित पक्ष को लाभ मिलेगा.

किसी भी व्यक्ति का मामला अगर अपने जिला से बाहर किसी भी अन्य अदालत में हो तो अपने स्थानीय अधिवक्ता के माध्यम से भी मुकदमा की सुनवाई करा सकते हैं. पहले बाहर में दूसरे वकील को रखना पड़ता था.

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