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जुबेनाइल के मुद्दे दोनों पक्ष ने रखे साक्ष्य

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में अंकित अपहरण व हत्या कांड के मुख्य अभियुक्त सतीश कुमार मिश्र को नाबालिग घोषित करने के मुद्दे पर शनिवार को सुनवाई हुई. दंडाधिकारी ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है. सुनवाई के दौरान अदालत में बोकारो […]

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के दंडाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में अंकित अपहरण व हत्या कांड के मुख्य अभियुक्त सतीश कुमार मिश्र को नाबालिग घोषित करने के मुद्दे पर शनिवार को सुनवाई हुई.

दंडाधिकारी ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है. सुनवाई के दौरान अदालत में बोकारो इस्पात प्रबंधन द्वारा संचालित सेक्टर तीन बी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व बीएन उच्च विद्यालय मामरकुदर के प्रधानाध्यापक ने अभियुक्त के जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराया.

सेक्टर तीन बी, आवास संख्या 112 निवासी अभियुक्त सतीश कुमार मिश्र ने सेक्टर तीन बी माध्यमिक विद्यालय में कक्षा दो से छह तक पढ़ाई किया है. उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने अदालत में उपस्थित होकर बताया की सतीश की जन्म तिथि 05 मई 1993 है.

प्रधानाध्यापक ने सतीश के जन्म से संबंधित बोकारो जेनरल अस्पताल का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया. प्रधानाध्यापक ने अदालत में बताया कि इस्पात प्रबंधन द्वारा संचालित विद्यालय में प्राइवेट छात्रों के एडमिशन में बीएसएल कर्मचारी को भी गारंटर बनाया जाता है. सतीश के गारंटर उसके सगे चाचा (बीएसएल कर्मचारी) हैं. बीएन उच्च विद्यालय मामरकुदर से सतीश मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की है. मैट्रिक के प्रमाण पत्र में सतीश की जन्म तिथि 05 मई 1997 है.

इसी प्रमाण पत्र के आधार कानूनी लाभ के लिए सतीश को नाबालिग घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है. मामरकुदर उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने सतीश के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया. उक्त विद्यालय में सतीश के जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र का आधार शपथ पत्र बताया गया है. अदालत में प्रधानाध्यापक उक्त शपथ पत्र को भी प्रस्तुत नहीं कर सके.

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