बोकारो: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष गौतम कुमार महापात्र ने एक मामले का फैसला सुनाते हुए सेक्टर तीन डाक घर के डाक पाल को 30 दिनों के भीतर उपभोक्ता को मुआवजा राशि 2438 रुपया व वाद खर्च 500 रुपया भुगतान करने आदेश दिया है. मामले की शिकायत बोकारो इस्पात प्रबंधन के कनीय प्रबंधक (पर्सनल) सुषमा सहाय ने दर्ज करायी थी.
सेक्टर तीन डाक घर के डाक पाल, रांची सर्किल पोस्टल विभाग के मुख्य डाक पाल व धनबाद डाक विभाग के वरीय अधीक्षक को विपक्षी पार्टी बनाया गया था. सुषमा ने सेक्टर तीन स्थित उप डाक घर से पांच फरवरी 2013 को स्पीड पोस्ट के जरिये अपने एक रिश्तेदार को कपड़ा व अन्य समान उपहार के तौर पर रांची भेजा था. डाक विभाग ने समान की डिलिवरी नहीं की.
स्पीड पोस्ट के जरिये सुषमा ने दो हजार तीन सौ 45 रुपये का उपहार अपने रिश्तेदार को भेजा था. सामान की डिलिवरी नहीं होने की शिकायत सुषमा ने स्थानीय डाक पाल के समक्ष दर्ज करायी. डाक पाल ने सुषमा को बताया : डाक घर के नियम के अनुसार, सामान की डिलिवरी नहीं होने पर स्पीड पोस्ट में लगा 90 रुपया की जगह दोगुना यानी 180 रुपया देने का प्रावधान है. सुषमा ने डाक घर से मुआवजा राशि लेने से इनकार कर दिया. फोरम के समक्ष दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर अपनी बातों को रखा. फोरम के अध्यक्ष ने दोनों पक्ष की बात सुनने के उपरांत डाक घर की सेवा में कमी पायी. इस कारण डाकघर को मुआवजा राशि व वाद खर्च का रुपया भुगतान करने का आदेश दिया.